दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को नहीं मिली जमानत

bookdhara
By
2 Min Read

नयी दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के तीन मामलों में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप)के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले पर सुनवाई के बाद एक सामान्य आदेश जारी करते हुए हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।न्यायाधीश ने दंगे में सक्रिय भूमिका निभाने के सबूत के आधार पर जमानत देने से साफ इनकार किया।

हुसैन के वकील के के मनान और उदिती बाली ने कहा,“तीनों में से किसी भी अपराध में ताहिर हुसैन को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है जिसमें ‘दूसरे समुदाय’ के सदस्यों के खिलाफ भीड़ की हिंसा शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा भी कोई सबूत नहीं है या फिर वीडियो फुटेज या सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है कि जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता ने दंगों में भाग लिया था या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। ”

श्री मनान ने तर्क दिया कि हुसैन परिस्थितियों का शिकार है और राजनीतिक क्रासफायर में पकड़े गये हैं। उन्होंने कहा कि कानून की मशीनरी का दुरुपयोग करके हुसैन को परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ जांच एजेंसी और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने उसे फंसाने की साजिश रची क्योंकि हुसैन तब ‘आप’ जुड़े थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की मौके पर उपस्थिति केवल यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने कथित अपराध करने के आम इरादे को साझा किया है और इसलिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप कुछ भी नहीं हैं।

वार्ता

TAGGED:
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *