15 नवम्बर तक ब्याज माफी योजना लागू होगी

bookdhara
By
1 Min Read

नयी दिल्ली| केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बुधवार को अवगत कराया कि बैंकों से लिये गये ऋण की ईएमआई पर मोहलत के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना 15 नवम्बर तक लाूग कर दी जायेगी।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ को बताया कि दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज की माफी योजना 15 नवम्बर तक लागू हो जायेगी।

श्री मेहता का यह जवाब उस वक्त आया, जब उनसे खंडपीठ ने पूछा कि ब्याज पर छूट संबंधी योजना कब तक लागू हो जायेगी। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में आम आदमी की दीपावाली है। इस पर श्री मेहता ने कहा कि सरकार एक बड़ा बोझ उठा रही है, लेकिन वह इस आंकड़े का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई दो नवम्बर तक लिए स्थगित कर दी।

TAGGED:
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *