4 गौ तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे

bookdhara
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खरगोन(मध्य प्रदेश)। मंगलवार देर रात को थाना कोतवाली खरगोन पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हई कि, एक ट्रक नंबर जे.के. 22-ए-6161 मे चार व्यक्ति अवैध रुप से बैलो को भरकर वध करने हेतु राजस्थान से लेकर आ रहे है और खरगोन होते हुए, महाराष्ट्र की ओर जायेगे । उक्त सूचना पर थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) खरगोन रोहित अलावा के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन कर।
गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबीर द्वारा बताये स्थान नवगृह तिराहा खरगोन के सामने वाहन चैक करते हेतु रवाना किया गया । जहॉ रात्री करिब 10-30 बजे ट्रक क्रमांक जे.के. 22 ए 6161 आते हुआ दिखाई दिया । उक्त ट्रक को रोकने का इशारा किया तो पुलिस को वर्दी में देखकर चालक ट्रक को न रोकते हुये ओर तेज गति से भगाया । जिस पर ट्रक को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर बामुश्किल से रोका तो चालक एवं क्लिनर अन्य 02 व्यक्ति ट्रक से कुदकर भागने लगे जिनको पुलिस टीम ने पकड़ा ।

पकडें गये चार व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर अपना नाम 01- मोहम्मद हुसैन पिता मोहम्मद अजीज पीपी जाति मुल्तानी उम्र 45 साल निवासी बोतलगंज थाना पिपल्या मंडी मंदसौर , 02- शाहरुख पिता बाबु डडु जाति मुसलमान उम्र 23 साल निवासी बोतलगंज तहसील मल्हारगढ थाना पिपल्या मंडी मंदसौर 03- मंजुर पिता कादिर गोता जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी मुलतानपुरा थाना वायडी नगर जिला मंदसौर 04- बाबु उर्फ शेरु पिता मोहम्मद हुसैन उर्फ खाजु जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी बोतलगंज थाना पिपल्या मंडी मंदसौर के होना बताया । उक्त चारो व्यक्तियों से ट्रक में भरे सामान के बारे में पूछा तो आना-कानी करने लगें । कभी कुछ तो कभी कुछ बताकर गुमराह करने लगे जिससे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर भीलवाडा से ट्रक में 53 बैल भरकर महाराष्ट्र धुलिया की ओर वध हेतु ले जाना बताया । पुलिस टीम की मदद से गौशाला में ट्रक की तिरपाल व रस्सीयों को खोलकर देखा तो ट्रक के अंदर मध्य स्थान से दो पार्टीशन बनाकर बैलों को क्रुरता पूर्वक ठुस-ठुसकर भर थे । उक्त चार आरोपियों से 53 गौवंश की तस्करी करने के वैध दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ करने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया ।
आरोपियो का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 04,06,09 एवं पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ) का पाया जाने के कारण से आरोपियों के विरुध्द थाना कोतवाली खरगोन पर अपराध क्रमांक 809/2020 धारा 04,06,09 म.प्र. गौवंश प्रतिशेध अधिनिमय एवं 11 (घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।

गौ तस्करियों पर कार्यवाही करने में थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले उनि पप्पु मोर्य, प्रआर 187 हुकुम राठौर, आरक्षक550 नयनसिह आरक्षक 923 भानसिह एवं पुलिस लाईन खरगोन से उनि सुदर्शन कुमार आरक्षक 205 दीपक, आरक्षक 993 रिपुसुदनसिह आरक्षक 1037 सुर्या तथा थाना बलकवाडा थाना प्रभारी उनि वरुण तिवारी व आर. संजू पंवार तथा आर. सुभाष गुर्जर का विशेष योगदान रहा है ।

रिपोर्ट : देवेंद्र मोरे

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