दिल्ली दंगा: फैजान की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज

bookdhara
By
1 Min Read

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दंगा मामले के एक आरोपी फैजान खान की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

फैजान के खिलाफ जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी के छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए सिम उपलब्ध करवाने को लेकर गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यू ए पी ए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत माह फैजान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया था। दिल्ली पुलिस ने फैजान को जमानत पर रिहा किए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

ये भी पढ़ें- देश विरोधी नारे लगाने वाले जामिया मिलिया के छात्र की जमानत याचिका नामंजूर

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने गत 24 अक्टूबर को फैजान को इस आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था कि पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था।

इन्पुट- यूनीवार्ता

TAGGED:
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *