राजीव गांधी की हत्या के आरोपी की पैरोल अवधि बढ़ाई गई

bookdhara
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एजी पेरारिवलन की पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाई गई। राजीव गांधी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी की पैरोल अवधि बढ़ाने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोमवार को दिया गया।

पेरारिवलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश नागेश्वर राव, न्यायधीश हेमंत गुप्ता व न्यायधीश अजय रस्तोगी की बेंच ने याचिका कर्ता के हक में फ़ैसला सुनाते हुऐ पैरोल अवधि एक सप्ताह से बढ़ाने का निर्देश तमिल नाडु सत्कार को दिया।

उच्चतम न्यायालय के न्यायपीठ ने पेरारिवलन की चिकित्सा जांच करवाने ओर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश सरकार को दिया।

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सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कई तथ्य सामने रखे। पेरारिवलन की रिहाई में अपनी भूमिका ना होने की बात भी न्यायलय के जांच एजेंसी द्वारा सामने रखी।

पेरारिवलन 30 अक्टूबर को पैरोल पर बाहर आया था। अवधि 23 नवम्बर को खत्म हो रही थी। उसे मद्रास उच्च न्यायालय ने पैरोल दी थी जो आज को खत्म हो रही।

पेरारिवलन को मई 1991 में हुए राजीव गांधी हत्‍याकांड में दोषी पाया गया था। उसे पहले सितंबर 1991 में मृत्‍युदंड दिया गया था लेकिन साल 2014 में उसकी इस सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया। पेरारिवलन ने साल 2015 में राज्‍यपाल के पास क्षमायाचिका का आवेदन किया था।

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